उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील के सौन्दर्यीकरण के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कार्यदायी संस्था को सुखताल झील सौंदर्य करण के तहत कराए जा रहे कार्यों में पूर्व के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए है। आपकों बता दे कि न्यायमित्र कार्तिकेय हरि गुप्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण में वेटलैंड के नियमो का अनुपालन नही किया जा रहा है। डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि जुलाई, 2024 में न्यायालय ने सौन्दर्यीकरण कार्य पर लगी रोक को हटाने के साथ ही डीडीए को तीन माह के भीतर सभी सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने का निर्देश दिये थे। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने डीडीए को एक सप्ताह के भीतर सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये थे लेकिन रिपोर्ट आज तक दाखिल नहीं की गई है।
ब्रेकिंग न्यूज़ -
- हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को लगातार चुनौती! फिर भी भ्रामक विज्ञापन दिखाकर ठगने वालों पर कार्रवाई नहीं?
- आधी रात थार से खतरनाक स्टंट, सनरूफ से बाहर युवक-युवती
- धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, मेडिकल इंटर्न स्टाइपेंड बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए 243 पदों को मंजूरी
- हत्या या आत्महत्या?
- देशभर में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 5-दिवसीय बैंकिंग की मांग प्रमुख
- ऑलवेदर रोड समेत PMGSY की सड़कों की बदहाली पर पालिका सख्त, FIR की चेतावनी
- कुंभ 2027 की तैयारियों पर मुख्य सचिव की नजर, टेंपो ट्रैवल से लिया जायजा
- अपर रोड पर धंसी सड़क, डीएम मयूर दीक्षित बोले- लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई..
- देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर भाजपा के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitin नबीन का मुख्यमंत्री धामी ने पंतनगर एयरपोर्ट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया
- बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर बोले सीएम धामी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
Saturday, September 12

