नैनीताल जिला सत्र न्यायालय ने भीमताल की शारीरिक रूप से कमजोर महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी अजय कुमार भीमताल को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा पर सुनायी है। आज हुई सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नैनीताल सुशील कुमार शर्मा द्वारा पैरवी करते हुए मामले में 8 गवाह पेश किये गये और पीड़िता द्वारा भी न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध बयान दर्ज कराये गए जिसमे पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त अजय द्वारा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध उसके घर पर बनाये , उस समय घर पर कोई नहीं था वह अकेली थी , इससे पूर्व भी अजय द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये थे। आपकों बता दे कि भीमताल की रहने वाली 95 % शारीरिक रूप से कमजोर अविवाहित महिला जो रोजमर्रा के कार्य भी नही सकती और न ही ठीक से बोल पाती है। उसके साथ आरोपी अजय द्वारा इसी वर्ष होली में जब वह घर मे अकेली थी दुष्कर्म किया। और मुँह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। करने जब परिजन पीड़िता को लेकर हॉस्पिटल पहुचे तो जांच के दौरान पाया कि पीड़िता के साथ पूर्व में किसी के द्वारा बलात्कार किया है जिस कारण उसके गर्भ में बच्चा है। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने भीमताल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
ब्रेकिंग न्यूज़ -
- खेल से अनुशासन और एकता का संदेश, मुख्यमंत्री ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ
- कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की हुई पहली बैठक, वीर उद्यमी योजना सहित 16 प्रस्तावों पर मुहर
- “क्या राज्य में योग्य अधिवक्ता नहीं?” – कांग्रेस
- उधम सिंह नगर के किसानों को बड़ी राहत, ग्रीष्मकालीन धान बुवाई पर लगी रोक हटी
- चार साल पर घिरी धामी सरकार, यशपाल आर्य बोले—कार्यकाल “बेहद निराशाजनक”
- मुख्यमंत्री ने शहद उत्पादन को बताया स्वरोजगार का सशक्त माध्यम
- मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर में कन्या पूजन कर मातृशक्ति सम्मान का दिया संदेश
- मुख्यमंत्री के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, 4 साल के कार्यकाल पर जनता की मुहर
- सीएम ने 401 करोड़ की 74 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास
- सीएम बोले—चार साल में हर वर्ग तक पहुंची जनकल्याणकारी योजनाएं
Wednesday, March 25

